फ्रांस के एयरपोर्ट से ट्रांज़िट करने वालों के लिए बड़ी राहत
अगर आप भारत से यूरोप, नॉर्थ अमेरिका या किसी और देश के लिए उड़ान लेते समय फ्रांस के एयरपोर्ट से कनेक्ट करते हैं, तो अब आपके लिए एक अच्छी ख़बर है।
10 अप्रैल 2026 से भारतीय पासपोर्ट धारकों को फ्रांस के एयरपोर्ट पर केवल ट्रांज़िट (यानी फ्लाइट बदलने) के लिए Airport Transit Visa (ATV) की ज़रूरत नहीं रही, बशर्ते आप सिर्फ़ इंटरनेशनल ट्रांज़िट एरिया में ही रहें और आगे किसी तीसरे देश के लिए उड़ान जारी रखें।
यह फैसला एक आधिकारिक आदेश के ज़रिए लागू किया गया, जो फ्रांस के Journal Officiel (Official Gazette) में प्रकाशित हुआ, और बाद में भारत में फ्रांस के दूतावास तथा भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की।
पहले नियम क्या था और अब क्या बदला?
पहले, कई भारतीय यात्रियों को फ्रांस के एयरपोर्ट पर सिर्फ़ फ्लाइट बदलने के लिए भी एयरपोर्ट ट्रांज़िट वीज़ा लेना पड़ता था, भले ही वे एयरपोर्ट से बाहर न जाएँ। अब नए नियम के तहत, अगर आप भारतीय नागरिक हैं और आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, तो:
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आप फ्रांस के एयरपोर्ट से ट्रांज़िट कर सकते हैं
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इंटरनेशनल ट्रांज़िट ज़ोन के अंदर रहते हुए
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और आगे किसी तीसरे देश के लिए उड़ान पकड़ते हुए
तो आपको ATV की ज़रूरत नहीं है।
ये नियम पेरिस चार्ल्स-दे-गॉल (CDG), ऑर्ली, लियोन और दूसरे मेनलैंड फ्रांस के वे एयरपोर्ट पर लागू है जहाँ से अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन आम हैं।
किन यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा?
ये बदलाव खास तौर पर उन भारतीय यात्रियों के लिए है जो:
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सिर्फ़ ट्रांज़िट में फ्रांस से गुजरते हैं (फाइनल डेस्टिनेशन कोई और देश है)
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एयरपोर्ट के इंटरनेशनल ट्रांज़िट एरिया से बाहर नहीं जाते
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और जिनके पास आगे की फ्लाइट का कन्फर्म टिकट है
उदाहरण के लिए: अगर आपका रूट है दिल्ली → पेरिस → टोरंटो, और आप पेरिस में सिर्फ़ ट्रांज़िट एरिया में बैठकर अगली फ्लाइट पकड़ते हैं, तो अब आपको एयरपोर्ट ट्रांज़िट वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा।
ध्यान रहे: ये Schengen विज़ा की छूट नहीं है
यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है:
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अगर आप फ्रांस या किसी भी Schengen देश में प्रवेश करना चाहते हैं (शहर घूमना, दोस्तों/परिवार से मिलना, होटल रहना, आदि), तो पहले की तरह ही आपको valid Schengen visa चाहिए।
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नई छूट सिर्फ़ एयरपोर्ट ट्रांज़िट के लिए है, यानी अतिरिक्त Airport Transit Visa (Type A) की ज़रूरत हटाई गई है।
सीधे शब्दों में:
अब गेट पर बैठकर या फ्लाइट बदलने के लिए अलग से ATV की ज़रूरत नहीं, लेकिन देश के अंदर कदम रखने के लिए विज़ा पहले जैसा ही चाहिए।
ये नियम कब से लागू है?
फ्रांस ने 2010 के पुराने वीज़ा नियमों को संशोधित करते हुए एक नया आदेश जारी किया, जो 9 अप्रैल 2026 को Journal Officiel में प्रकाशित हुआ।
इसके बाद यह नियम 10 अप्रैल 2026 से लागू हो गया, और 22–23 अप्रैल 2026 के बीच फ्रांस के दूतावास और भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे सार्वजनिक रूप से कन्फर्म किया।
उस तारीख से, भारतीय ऑर्डिनरी पासपोर्ट धारकों के लिए, जो सिर्फ़ एयर रूट से फ्रांस के यूरोपीय हिस्से से ट्रांज़िट करते हैं, ATV की अनिवार्यता हट गई है।
फ्रांस ने ये फैसला क्यों लिया?
यह कदम फरवरी 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मक्रों की भारत यात्रा के दौरान किए गए वादे का हिस्सा है, जहाँ उन्होंने भारतीय यात्रियों के लिए ट्रांज़िट आसान करने की बात कही थी।
इस फैसले के पीछे कुछ बड़े कारण हैं:
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भारत–फ्रांस के बीच मोबिलिटी आसान करना
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भारतीय यात्रियों के लिए फ्रांस को एक आकर्षक ट्रांज़िट हब बनाना
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दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और people-to-people connection को मज़बूत करना
भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस फैसले का स्वागत किया और इसे दोनों देशों की “गहरी और भरोसेमंद साझेदारी” की मिसाल बताया।
फिर भी किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है?
हालाँकि ATV हट गया है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है:
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आपका पासपोर्ट वैध होना चाहिए, और एयरलाइन/फाइनल डेस्टिनेशन के नियमों के मुताबिक होना ज़रूरी है।
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जिस देश में आप अंत में जा रहे हैं (जैसे कनाडा, अमेरिका, यूके आदि), वहाँ की वीज़ा और एंट्री कंडीशन पहले की तरह ही लागू रहेंगी।
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यह सुनिश्चित करें कि आपका रूट और टिकट आपको सिर्फ़ ट्रांज़िट ज़ोन के अंदर ही रखता है; अगर किसी कारण से आपको इमिग्रेशन क्लियर करना पड़े, तो Schengen visa की ज़रूरत हो सकती है।
ऐसे मामलों में, एयरलाइन या ट्रैवल एजेंट से पहले ही कन्फर्म करना अच्छा रहेगा कि आपके इटिनरी के लिए अतिरिक्त वीज़ा चाहिए या नहीं।
फ्रीक्वेंट फ्लायर्स और स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब क्या है?
जो भारतीय स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स या फ्रीक्वेंट फ्लायर्स अक्सर यूरोप या अमेरिका जाते हैं और फ्रांस से ट्रांज़िट लेते हैं, उनके लिए यह बदलाव काफी मददगार हो सकता है:
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एक अतिरिक्त वीज़ा एप्लिकेशन की टेंशन और फीस कम हो जाएगी।
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फ्रांस के एयरपोर्ट के ज़रिए जाने वाले रूट अब और भी आकर्षक और सुविधाजनक लग सकते हैं।
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ट्रैवल एजेंट और एयरलाइन अब बिना ATV की चिंता के ज़्यादा options ऑफर कर पाएँगे।
लंबी दूरी की फ्लाइट प्लान करते समय, especially Europe–North America या Europe–Africa रूट पर, यह बदलाव आपके लिए टिकट और रूट चुनने की flexibility बढ़ा सकता है।
जल्दी से एक बार दोहरा लें (संक्षेप में)
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किसके लिए? भारतीय ordinary passport holders।
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क्या बदला? फ्रांस के एयरपोर्ट पर सिर्फ़ ट्रांज़िट के लिए Airport Transit Visa (ATV) की ज़रूरत नहीं रही।
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कब से? 10 अप्रैल 2026 से नियम लागू है।
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शर्त? सिर्फ़ एयरपोर्ट के इंटरनेशनल ट्रांज़िट ज़ोन में रहकर, तीसरे देश के लिए आगे की फ्लाइट पकड़ना।
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क्या नहीं बदला? फ्रांस या Schengen में एंट्री के लिए अभी भी Schengen visa ज़रूरी है।
